
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की मिली इजाजत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन द्वारा कहा गया कि हमने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है। पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में आंशिक ढील देते हुए ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों की भावनाओं और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नीरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे और वह भी निर्धारित स्थानों पर। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी, दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नीरी को औचक निरीक्षण और नमूना परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर संबंधित दुकान या वितरक का लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, "मैं सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अब हम बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। पिछले सालों में पटाखे जलाते समय लोगों को लगता था कि हम क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया था।"
कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली की जनता की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। पिछली सरकार भी ऐसा कर सकती थी। आज यह साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। पहली बार सरकार बदली और सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध बंद हो गया। ग्रीन पटाखों वाली दिवाली जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार दिल्लीवासियों को भी इस बार मिला है।"