
राजस्थान SI भर्ती-2021 रद्द करने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला
राजस्थान खबर - राजस्थान में पेपर लीक और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की वजह से सुर्खियों में रही 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती (SI Bharti 2021) पर सोमवार को फिर से एक बड़ा फैसला आया है. राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 28 अगस्त के सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करने को कहा गया था. सिंगल बेंच के आदेश को चयनित एसआई की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर अब अगली सुनवाई 08 अक्टूबर को होगी.
ASI भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश पर रोक
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने तर्क किया कि एकल पीठ का परीक्षा रद करने का आदेश गलत था, क्योंकि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजी ने पहले ही पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे दागदार और सच्चे उम्मीदवारों के बीच भेद करना संभव था। भर्ती रद करने का मतलब उन लोगों के लिए तत्काल बर्खास्तगी होगा, जो पहले से प्रशिक्षण में हैं या नौकरी पर हैं और जो सच्चे हैं।
अदालत ने आगामी सुनवाई तक फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के भी आदेश दिए. एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे. आरपीएससी को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. साथ ही आरपीएससी को भर्ती रद्द करने के साथ ही इन पदों को साल 2025 की भर्ती में शामिल करने के भी आदेश दिए थे.
वहीं आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से भी प्रसंज्ञान लिया था. अब इस पूरे फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिली है, जो मेहनत से परीक्षा पास कर चयनित हुए थे, लेकिन एकलपीठ के आदेश के बाद भविष्य अधर में लटक गया था.