जबरन धर्मांतरण करवाने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर चलेगा:धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी तो 20 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना; धर्मांतरण के 3 महीने पहले कलेक्टर से लेनी होगी परमिशन

जबरन धर्मांतरण करवाने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर चलेगा:धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी तो 20 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना; धर्मांतरण के 3 महीने पहले कलेक्टर से लेनी होगी परमिशन

राजस्थान में अब धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत उन संस्थाओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा, जो लालच, डर या धमकाकर किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करती हैं। राज्य सरकार ने इस बिल में पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी रूप दिया है, ताकि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025' को नए सिरे से विधानसभा में रखा जा चुका है। यह बिल मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा, जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई गई हों। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाएंगे।

धर्मांतरण विरोधी बिल के प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है, उसे प्रशासन जब्त करेगा

इस नए कानून के अनुसार:

1.किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था के भवन पर बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है।

2. गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाले संस्थाओं पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

3. धर्मांतरण करने से पहले कम से कम 3 महीने पहले कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

 

1 month, 1 week ago राजस्थान