रेप केस में दोषी आसाराम को राजस्थान हाइकोर्ट की बड़ी राहत, कोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत

रेप केस में दोषी आसाराम को राजस्थान हाइकोर्ट की बड़ी राहत, कोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। यह पहली बार है जब उसे किसी अदालत से नियमित जमानत मिली है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।

 

इस आधार पर मिली 6 महीने की जमानत

 

आसाराम की तरफ से दिल्ली से आए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की थी। राजस्थान सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने अपनी दलीलें रखी थीं। वहीं पीड़िता की तरफ से एडवोकेट पीसी सोलंकी पैरवी कर रहे थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला आसाराम के पक्ष में सुनाया, जिसका आधार मेडिकल है।

 

27 अगस्त को याचिका हुई थी खारिज

 

हालांकि इससे पहले आसाराम की जमानत याचिका को मेडिकल का हवाला दिये जाने के बावजूद खारिज कर दिया गया था। ये याचिका 27 अगस्त को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान खारिज की थी। उस दौरान कहा गया था- आसाराम की हालत स्थिर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने या लगातार स्वास्थ देखभाल की जरूरत नहीं है।


समर्थकों में खुशी की लहर


सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आसाराम लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते नियमित जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद आसाराम को राहत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर है।

1 week, 1 day ago देश