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13 मई 2026
Epaper

3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर युवक को हाईकोर्ट ने जमानत दी

3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर युवक को हाईकोर्ट ने जमानत दी
3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर युवक को हाईकोर्ट ने जमानत दी

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने के मामले में एक आरोपी युवक को तीन साल सोशल मीडिया ना चलाने की शर्त पर जमानत दी है. दरअसल, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक युवती के एडिटेड फोटो और वीडियो डालकर भद्दे कमेंट किए थे. इस मामले में आरोपी के खिलाफ 21 फरवरी को करौली के हिंडौन में मामला दर्ज हुआ था. 


अदालत ने कहा- आरोपी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी

सरकारी वकील ने बताया- महिला ने 21 फरवरी 2025 को आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। FIR में बताया था कि युवक ने अलग-अलग मोबाइल और अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके उसकी एडिटेड फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए। उसे ब्लैकमेल किया।पीड़िता ने अपने बयान में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने उसे धमकाया और उसके वैवाहिक संबंधों में खलल डालने की कोशिश की। उन्होंने आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज करने की गुहार की।

जमानत याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है. उसका आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही उसके भागने के अंदेशा है. इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश होकर पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं. याचिकाकर्ता पीड़िता या उसके परिजनों से जुड़ा कोई भी वीडियो और फोटो पोस्ट नहीं करेगा.