Income Tax Portal Issues: ITR फाइल करने की लास्ट डेट 1 दिन और बढ़ी आज आखिरी दिन, आज भरनी होगी वरना झेलना होगा मोटा जुर्माना

Income Tax Portal Issues: ITR फाइल करने की लास्ट डेट 1 दिन और बढ़ी आज आखिरी दिन, आज भरनी होगी वरना झेलना होगा मोटा जुर्माना

ITR Filing Last Date: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है.
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो परेशान मत होइए. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत मिल गई है. आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ गई है. सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर यानी आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स यानी आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है. इसे लेकर सीबीडीटी ने देर रात एक बयान जारी किया.

 

ऑनलाइन पोर्टल में परेशानियों की खबर
बता दें कि 15 सितंबर तक आयकर विभाग के अनुसार करीब सात करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हुए। दरअसल, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के चलते अंतिम दिन ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूजर्स को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि इसी कारण से सीबीडीटी ने आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और दिन की मोहलत दी है।

 

ITR देर से भरा तो होंगी ये दिक्कतें
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर नहीं भरने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कई अन्य समस्याएं भी सामने आती हैं. सेक्शन 234A के तहत टैक्स बकाया पर हर महीने 1% का ब्याज देना पड़ता है. इसके अलावा देर से रिटर्न भरने पर प्रोसेसिंग में भी ज्यादा समय लगता है और रिफंड मिलने में भी देरी होती है. अगर जानकारी छिपाई जाए या गलत दी जाए तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जेल की सजा भी हो सकती है. गंभीर मामलों में 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है.

1 month ago व्यवसाय