New GST Rate : कल 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरे लागू , 400 से अधिक सामान सस्ते होने और 40% GST भी लागू होगा

New GST Rate : कल 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरे लागू , 400 से अधिक सामान सस्ते होने और 40% GST भी लागू होगा

नई दिल्ली : FICCI की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी सुधारों से परिवारों पर कर का बोझ कम होगा और छोटे उद्यम मजबूत होंगे। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और भारत एकल कर व्यवस्था के करीब आएगा। ग्रामीण परिवारों के लिए प्रभावी जीएसटी दर घटेगी जिससे खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी। जीएसटी 1.0 की उच्च कर दरों से अवैध बाजारों का विस्तार हुआ था।

अब सभी तरह की ब्रेड जैसे पराठा, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं, कपड़े और फुटवियर 2500 रुपये तक सिर्फ 5% टैक्स के दायरे में रहेंगे, जिससे ये सस्ते होंगे। इसके अलावा, हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस (5 लाख तक) और कई रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी राहत दी गई है। New GST Rate List 2025 या कहें NextGenGST यहां देख सकते हैं। इन सुधारों का मकसद टैक्स ढांचे को और सरल बनाना, दरों को घटाना और उपभोग (Consumption) को बढ़ावा देना है।

1. सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा।

2. TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे।

3. 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं।

4. छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।

5. ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।

 

सैलून, जिम और योगा अब होंगे सस्ते


सबसे बड़ी राहत रोज़मर्रा की सेवाओं पर मिलेगी. अब सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का सैलून बिल 2,000 रुपए है तो अब उस पर 100 रुपए टैक्स लगेगा, जबकि पहले 360 रुपए देना पड़ता था. हालांकि, बिज़नेस वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा.

 

ज़रूरी सामान पर राहत


साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस और फेस पाउडर जैसी ज़रूरी चीज़ें अब 5% स्लैब में आ गई हैं. पर्चे वाले चश्मों पर भी टैक्स घटकर सिर्फ 5% रह गया है. साइकिल और उसके पार्ट्स पर अब 12% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा. हालांकि, माउथवॉश अभी इस बदलाव में शामिल नहीं है.

 

फूड डिलीवरी पर बढ़ेगा खर्च


ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों को झटका लगेगा. 22 सितंबर से ज़ोमैटो, स्विगी और मैजिकपिन जैसी ऐप्स पर डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी लगेगा. इससे हर ऑर्डर पर 2 से 2.6 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आएगा. त्योहारों के मौसम में बार-बार ऑर्डर करने वालों के लिए यह असर साफ दिखाई देगा. नई जीएसटी दरों से शहरी परिवारों को पर्सनल केयर और ज़रूरी सामान में बचत होगी. सैलून, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर भी राहत मिलेगी. लेकिन, अगर आप बार-बार ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज पहले से ज्यादा चुकाना पड़ेगा

 

40% GST से वस्तुएं महंगी भी होगी

 

सरकार ने जिन चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएंगी.  उन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया गया है, जिसे सरकार हतोत्साहित करना चाहती है या जिन्हें विलासिता माना जाता है.  जिसमें अधिकांश चीनी युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स हैं.  लग्जरी मोटरसाइकिलों और महंगी कारों पर भी अब 40% की दर लागू हो गई है.

 

कल से महंगा हो जाएंगे ये सामान 

 

1. पान मसाला

2. सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी

3. गैर-अल्कोहलिक पेय,कार्बोनेटेड फल पेय

4. कैफीनयुक्त पेय

5. पौधों पर आधारित दूध पेय

5. कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष 

6. सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट

6. तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले)

7. कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन

8. लिग्नाइट 

9. मेन्थॉल डेरिवेटिव्स 

10. मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर)

11. SUV और लक्जरी कारें

12. रिवॉल्वर और पिस्तौल

13. निजी जेट, बिजनेस विमान

 

4 weeks ago व्यवसाय